उत्तर प्रदेश
पंचायत चुनाव से पहले प्रधानों के लिए बड़ी समस्या अब प्रधानों के खिलाफ कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकेगा। यह शिकायत व्यक्ति अपने जिले के डीएम या फिर सरकार से कर सकता है। पंचायती राज विभाग की ओर से पहले आदेश किया गया था कि ग्राम प्रधान की शिकायत सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है, जो उस ग्राम पंचायत का निवासी हो। निलंबित किए गए संयुक्त निदेशक एसएन सिंह की ओर से यह दूसरा विवादित आदेश जारी किया गया था जिसे रद्द कर दिया गया है।



